पंजाब विधानसभा विशेष सत्र : दूसरे दिन हंगामे के बाद भी इस बिल को किया गया पारित
पंजाब विधानसभा विशेष सत्र : दूसरे दिन हंगामे के बाद भी इस बिल को किया गया पारित
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पंजाब में दो दिवसीय विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है. जिसके तहत दूसरे दिन की कार्यवाही प्रांरभ हो गई है. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया. शिरोमणि अकाली दल के विधायकों ने सदन में नारेबाजी की और वेल में आ गए. इसके साथ ही विधानसभा में 'पंजाब कारोबार का अधिकार' विधेयक पारित किया गया. आप के विधायकों ने बिजली के मुद्दे पर हंगामा किया.

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विधेयक को उद्योग मंत्री सुंदर श्‍याम अरोड़ा ने पेश किया. इस विधेयक को सर्वसम्‍मति से पारित किया गया. इस विधेयक के पास होने से छोटे उद्यमियों को काफी लाभ होगा और कारोबार करने में आसानी होगी. विधेयक पर चर्चा करते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक अमन अरोड़ा ने कहा कि अगर सरकार निश्चित समय में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को मंजूरी नहीं देती तो तीन महीने बात इसे मंज़ूर माना जाए.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होने पर पिछले दिनों दिवंगत हुई हस्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई. इनमें पंजाबी जागरण के संपादक शिंगारा सिंह भुल्लर समेत 12 से ज्‍यादा लोग शामिल हैं. इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विशेष अधिकार कमेटी के सरकारी अध्यापक परमिंदर सिंह बरियाना को नौकरी से बरखास्त करने और उनके खिलाफ विजिलेंस केस दर्ज करने का प्रस्ताव पासकिया गया. लाेक इंसाफ पार्टी के विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने इसका विरोध किया. शिरोमणि अकाली दल के डॉ. सुरिंदर ने भी इस पर विरोध जताया. कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि बरियाना ने कमेटी को गुमराह किया और इसी कारण यह कार्रवाई की गई है.

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