UP: शादियों में शामिल हो सकेंगे 100 लोग लेकिन ये है शर्त
UP: शादियों में शामिल हो सकेंगे 100 लोग लेकिन ये है शर्त
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण अब कम हो चुका है और इसी को देखते हुए योगी आद‍ित्‍यनाथ सरकार ने प्रदेश में लागू प्रतिबंधों में और ढील दी है। जी दरअसल कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने UP में खूब तबाही मचाई थी और इसी को देखते हुए सरकार ने किसी भी तरह के कार्यक्रम में 50 लोगों के भाग लेने की अनुमति दी थी। वहीं अब जब हालात सुधरने लगे हैं तो इसे देखते हुए इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। वहीं नई गाइडलाइंस के अनुसार अब शादी समारोह जैसे कार्यक्रमों में 100 लोग ह‍िस्‍सा ले सकेंगे। बीते रविवार को अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने गाइडलाइंस को लेकर नए आदेश जारी किए हैं।

आप सभी को बता दें कि सरकार की तरफ से जो आदेश जारी हुए हैं उनके अनुसार शादी समारोह और अन्य आयोजन में एक समय में अधिकतम 50 व्यक्तियों की ह‍िस्‍सा लेने के स्थान पर 100 लोगों की अनुमत‍ि दी गई है। इसी के साथ बंद या खुले स्थानों पर एक समय में ज्यादा से ज्यादा 100 लोग कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुसार आ सकेंगे। हालाँकि आयोजन स्थल पर आमंत्रित सभी लोगों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी का पालन अवश्य होना चाहिए। इसी के साथ ही प्रदेश में आज यानि सोमवार से रविवार तक सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक दुकानें खुल सकती हैं और इसके बाद प्रत‍िबंध पहले की तरह लागू रहेगा।

आप सभी को बता दें कि कोविड से बचाव के लिए प्रदेश में टीकाकरण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। जी दरअसल यूपी जल्द ही 09 करोड़ से अधिक कोविड डोज देने वाले देश के प्रथम राज्य बन गया है। बीते दिन ही 4 लाख 36 हजार 63 लोगों ने टीकाकरण प्राप्त किया। इस तरह से प्रदेश में कुल कोविड वैक्सीनेशन 9,06,24,205 हो चुका है।

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