इस राज्य के पुलिस को ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर देना होगा दोगुना जुर्माना
इस राज्य के पुलिस को ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर देना होगा दोगुना जुर्माना
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लखनऊः एक सितंबर को देशभर में नया ट्रैफिक कानून लागू हो गया। इस कानून में भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर पुलिस को दोगुना जुर्माना देना होगा। यह आदेश सूबे के पुलिस प्रमुख ने जारी किया है। यूपी के डीजीपी ओमप्रकाश सिंह ने एक आदेश जारी कर कहा है कि अगर पुलिसकर्मी यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनसे दोगुनी जुमार्ना राशि वसूली जाएगी।

डीजीपी ने आदेश में कहा है कि जिस भी अधिकारी व कर्मचारी पर यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी है, वह खुद इन नियमों की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ नए मोटर व्हीकल अधिनियम के तय जुर्माने से दोगुनी राशि वसूली जाएगी। दरअसल बीते दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसमें प्रदेश पुलिस यातायात के नियमों को तोड़ते हुए दिखाई दी थी। नए नियमों के अनुसार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों से कई गुना अधिक जुर्माना वसूल करने का प्रावधान है।

यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते समय पकड़ा गया तो 25 हजार रुपये का जुर्माना और गाड़ी मालिक को तीन साल तक की सजा होगी. साथ ही उस वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा. पहले नाबालिग के वाहन चलाने पर कोई जुमार्ना नहीं था। इसके अलावा इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर भी अब तक कोई जुमार्ना नहीं था, लेकिन ऐसे वाहन को रास्ता न देने पर अब 10 हजार रुपए का जुमार्ना भरना होगा।

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