कांस्टेबल भर्ती मामला पहुंचा इलाहाबाद हाईकोर्ट
कांस्टेबल भर्ती मामला पहुंचा इलाहाबाद हाईकोर्ट
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लखनऊः उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। 2013 में उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती बोर्ड ने 41,610 कांस्टेबल के लिए विज्ञापन निकाला था। जिस पर समय-समय पर विवाद खड़े होते रहे हैं। ताजा विवाद अनारिक्षत वर्ग में महिलाओं के लिए 20 फीसदी क्षैतिज आरक्षण लागू करने को लेकर खड़ा हुआ है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सामान्य की 20 प्रतिशत सीटों का कोटा पूरा करने के लिए 2,134 ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) की महिलाओं की इन पर नियुक्ति कर दी गई, क्योंकि जनरल वर्ग की उतनी महिला अभ्यर्थी नहीं मिल सकी थी।

याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों के वकील सीमांत सिंह का कहना है कि नियम के अनुसार महिला आरक्षण की बची सीटों पर जनरल वर्ग के पुरुषों की नियुक्ति की जानी चाहिए। याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र ने 19 अगस्त तक याचिका में उठाई गई आपत्तियों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 41,610 पदों से 17,750 सीटें जनरल की, 9,585 ओबीसी की और 7,455 एससी की होती हैं।

इसमें अगर औरतों का 20 फीसदी क्षैतिज आरक्षण का अनुपात देखा जाए तो जनरल में 3,550 और ओबीसी में 1,917 सीटें औरतों को मिलनी चाहिए। इससे पूर्व पुलिस भर्ती बोर्ड ने क्षैतिज आरक्षण को लेकर दाखिल रवि कुमार शर्मा की याचिका में कोर्ट में हलफनामा दिया था कि जनरल वर्ग की 1,416 महिलाओं की ही नियुक्ति हो पाई है। इस हिसाब से सामान्य में महिलाओं के 2,134 पद बच जाते हैं।

इन बचे पदों पर सामान्य वर्ग के पुरुषों को नियुक्ति दी जानी चाहिए। मगर पुलिस भर्ती बोर्ड ने 20 प्रतिशत महिलाओं का कोटा पूरा करने के लिए इन पदों पर ओबीसी की महिलाओं की नियुक्ति कर दी। यह कानून के मुताबिक गलत है, क्योंकि आरक्षित वर्ग का क्षैतिज आरक्षण उसी वर्ग में दिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती मामला अक्सर विवादों में रहता है जिसके कारण अभ्यर्थि काफी परेशान रहते हैं।

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