उत्तर प्रदेश के यातायात नियमों में हुए परिवर्तन
उत्तर प्रदेश के यातायात नियमों में हुए परिवर्तन
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लखनऊ: देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने यातायात नियमों के पालन को लेकर बीते दिनों जुर्माना राशि बढ़ाने का जो निर्णय लिया था, उसकी गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है. इसके साथ-साथ अब बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5 हजार और बिना हेलमेट दोपहिया वाहन व सीट बेल्ट लगाए बिना, चौपहिया वाहन चलाने पर एक हजार रूपये भुगतान करना पड़ेंगे. 

वही पूर्व में यह जुर्माना पांच सौ रुपये था. अधिसूचना जारी होने पर अब जो मोबाइल से बात करते हुए, पकड़ा जाएगा उसे फर्स्ट टाइम में एक हजार रुपये दोबारा पकड़े जाने पर दस गुना, मतलब दस हजार रुपये का चालान भरना होगा. नोटिफिकेशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट राजेश कुमार सिंह की तरफ से जारी की गई है. इसमें गलत पार्किंग पर फर्स्ट टाइम 500 रुपये व दूसरी बार में 1500 रुपये जुर्मान निश्चित हुआ है. 

साथ ही वाहन को गलत तरीके से मॉडिफाई कराकर बेचने पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है. बिना बीमा कराए वाहन चलाने पर फर्स्ट टाइम में पकड़े जाने पर दो हजार तो सेकंड टाइम में चार हजार रुपये जुर्माना देना होगा. वही सरकार की मंजूरी के बिना रेस में हिस्सा लेने पर दस हजार जुर्माना होगा. निलंबित या बगैर रजिस्टरशेन के वाहन चलाने वालों को फर्स्ट टाइम में पांच हजार रुपये और सेकंड टाइम में दस हजार रुपये जुर्माना देना होगा. शांत इलाके में हार्न का उपयोग करने पर पहली बार एक हजार रुपये व दूसरी बार में दो हजार जुर्माना लगेगा. इसी के साथ यातायात नियमो को लेकर कठोर निर्देश भी जारी किये गए है.

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