कांवड़ यात्रा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र ने कहा- नहीं दी जा सकती इजाजत
कांवड़ यात्रा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र ने कहा- नहीं दी जा सकती इजाजत
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लखनऊ: उत्‍तर प्रदेश सरकार की तरफ से कांवड़ यात्रा को मंजूरी दिए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ऐसे में अब हाल ही में मिली जानकारी के तहत कांवड़ यात्रा पर केंद्र सरकार का बड़ा बयान सामने आया है।

जी दरसल सुनवाई के बीच, केंद्र ने यह साफ़ कह दिया है कि कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती। जी दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यह कहा है कि कोरोना के खतरे को देखते हुए कांवड़ियों को हरिद्वार से गंगाजल लाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि, इसके लिए राज्‍यों को टैंकरों के माध्‍यम से नामित स्‍थानों पर गंगा जल उपलब्‍ध कराना चाहिए। वहीँ सूत्रों का कहना है कि कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार ने जवाब तैयार कर लिया है। जी दरअसल सरकार इलफनामे के जरिए जवाब दे रही है। आपको पता ही होगा कि कोरोना के चलते उत्‍तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी थी। सूत्रों का कहना है कि उत्‍तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि, ''यूपी में कावड़ यात्रा पर पूरी तरह रोक नहीं होगी।''

वही यूपी सरकार ने अपने जवाब में यह भी कहा है कि यूपी में सांकेतिक रूप से कावड़ यात्रा चलाई जाएगी। इसी के साथ यात्रा के दौरान कुछ गाइडलाइन भी बनाने की बात कही गई है। आप सभी को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की इजाजत देने संबंधी खबरों पर स्वत: संज्ञान लिया था। उसके बाद कोर्ट ने कांवड़ यात्रा पर केंद्र और उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इस पूरे मामले में कोर्ट आज 16 जुलाई को सुनवाई कर रहा है।

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