सब-इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर बनना है तो दूसरी शादी न करे
सब-इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर बनना है तो दूसरी शादी न करे
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लखनऊ : यूपी सरकार ने नागरिक पुलिस सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए दो शादी करने वाले अब सब-इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर नहीं बन पाएंगे का नियम पारित कर दिया है जिसे अभी तक नियमों में शामिल नहीं किया गया था, हालांकि पर्सनल लॉ के दायरे में आने वालों को इस प्रक्रिया से छूट रहेगी. सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई यूपी कैबिनेट की बैठक ने  इसके साथ ही पुलिस भर्ती का विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया में बदलाव किया है.

अन्य भी कई निर्णय लिए गए - 
-सरकार ने एटा और मीरजापुर में दो मेडिकल कॉलेज खोलने को मंजूरी दे दी
-ग्रामीण इलाकों में ई-पॉस मशीनें 
-ग्रामीण क्षेत्रों में 67,000 राशन दुकानों पर ई-पॉस मशीनें लगाने को भी मंजूरी दे दी गई है. ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 2.90 करोड़ राशन कार्ड धारक और 14. 60 लाख राशन की दुकानें हैं.
- इन मशीनों के लग जाने से सरकार को 100 करोड़ रुपये की बचत होगी.
-पर्यटन निगम हरिद्वार में यूपी के यात्रियों के लिए 100 कमरों का नया होटल बनाएगा
-सरकार अयोध्या में 220केवीए का बिजली सब स्टेशन बनाएगी
-सरकार ने संस्कृति स्कूल की जमीन को उसके नाम आवंटित कर दिया है. स्कूल को सीबीएसई की मान्यता देने के लिए जमीन का स्कूल के नाम होना जरूरी था .

 

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