योगी सरकार ने बनाया नया कानून, संपत्तियों को क्षति पहुंचाने वालों से की जाएगी वसूली
योगी सरकार ने बनाया नया कानून, संपत्तियों को क्षति पहुंचाने वालों से की जाएगी वसूली
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लखनऊ: दिनों दिन भड़क रही CAA को NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की आग लोगों में कोहराम और बदले कि स्थिति पैदा कर रही है. वहीं यूपी की योगी सरकार ने विरोध प्रदर्शनों, आंदोलनों, जुलूसों और धरने के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को क्षति पहुंचाने वाले लोगों से नुकसान की भरपाई के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है. जंहा बीते शुक्रवार यानी 13 मार्च की शाम को राजधानी लखनऊ स्थित लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश, 2020 के ड्रॉफ्ट को मंजूरी दी गई.

मिली जानकारी के अनुसार राजधानी लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान संपत्तियों को क्षति पहुंचाने वाले लोगों से नुकसान की भरपाई के लिए लगाये गए उनके फोटो और पतायुक्त होर्डिंग व पोस्टर को हटाने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई योगी सरकार ने यह अहम फैसला किया है. इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी.

जंहा यह भी कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिका (क्रिमिनल) संख्या-77/2007 और इसके साथ संलग्न याचिका (क्रिमिनल) संख्या-73/2007 की सुनवाई करते हुए विशेष रूप से राजनीतिक जुलूसों, विरोध प्रदर्शनों, हड़तालों और आंदोलनों के दौरान संपत्तियों को क्षति पहुंचाने की गतिविधियों की वीडियोग्राफी कराकर दोषियों से नुकसान की भरपाई कराने का आदेश दिया था. सूत्रों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए राज्य सरकार ने यह अध्यादेश लाने का फैसला किया है.

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