एक जुलाई से लागू हो रहा है अनलॉक -2, जानिए क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा
एक जुलाई से लागू हो रहा है अनलॉक -2, जानिए क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा
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नई दिल्ली: महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा उन राज्यों में शामिल हैं, जो कोरोना वायरस के गंभीर मरीजों के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने पर जोर दे रहे हैं. वहीं देश में लगातार छठे दिन सोमवार को कोरोना वायरस के नए मामलों की तादाद 15 हजार से ज्यादा  रही. वहीं केंद्र सरकार ने सोमवार रात को ‘अनलॉक-2’ के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि शैक्षणिक संस्थान, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर और जिम अभी बंद रहेंगे.

कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लागू किए गए लॉकडाउन में ढील देने के क्रम में पूर्व में ‘अनलॉक-1’ के तहत कुछ छूट दी गई थी और अब सरकार ने ‘अनलॉक-2’ का ऐलान किया गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ‘अनलॉक-2’ के तहत गाइडलाइन जारी की, जो 30 जून को ‘अनलॉक-1’ के पूरा होने के बाद बुधवार एक जुलाई से लागू होंगी. मंत्रालय ने कहा, ‘प्रतिबंधित इलाकों में 31 जुलाई तक लॉकडाउन का कड़ाई से पालन जारी रहेगा. 

मंत्रालय ने कहा है कि, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के मद्देनजर राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर विचार करने के बाद इन क्षेत्रों की निशानदेही सावधानी से करने की जरुरत है.’ दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का सख्‍ती से पालन किया जाएगा, वहां सिर्फ जरुरी गतिविधियों को इजाजत होगी.

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