गार्गी मामला: छेड़छाड़ मामले में कोर्ट ने सबूत के अभाव में जमानत पर 10 लोगों को किया रिहा
गार्गी मामला: छेड़छाड़ मामले में कोर्ट ने सबूत के अभाव में जमानत पर 10 लोगों को किया रिहा
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देश की राजधानी दिल्ली में (DU) के गार्गी कॉलेज में वार्षिक उत्सव रेवेरी में छात्राओं के साथ सामूहिक छेड़छाड़ के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 12 लोगों में से 10 लोगों को साकेत कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया है. इन सभी लोगों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जानकारी के मुताबिक रिहा लोगों के खिलाफ छेड़छाड़ के सबूत नहीं मिले हैं. 

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इस घटना के बाद कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं ने आरोप लगाया था कि कॉलेज फेस्ट के दौरान कुछ बाहर के लड़के दीवार फांदकर दाखिल हुए और अश्लील हरकत करते हुए उनके साथ छेड़छाड़ की. हालांकि ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया पर ही चल रहा था. पुलिस को किसी लड़की और कॉलेज प्रशासन ने कोई शिकायत नहीं दी थी. मामले के राजनीतिक रंग लेने के बाद पुलिस ने सू-मोटो लेते हुए जांच की और जांच का जिम्मा साउथ डिस्ट्रिक्ट की एडिशनल डीसीपी गीतांजलि खंडेलवाल को दिया गया.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि एडीसीपी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों से बात कर और कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छेड़छाड़ 354, ट्रेसपसिंग 452, 506 धमकी देने के तहत हौजखास थाने में FIR दर्ज किया.पुलिस ने जांच करते हुए बुधवार को कॉलेज के बाहर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया. इन लोगों पर जबरन कॉलेज की दीवार फांदकर अंदर दाखिल होने का आरोप था लेकिन इनके खिलाफ छेड़छाड़ के सबुत नहीं मिले. इसके बाद पुलिस ने और दो लोगों को गिरफ्तार किया.

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