दिशा सालियन मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को मिली राहत, अदालत ने लिया ये फैसला
दिशा सालियन मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को मिली राहत, अदालत ने लिया ये फैसला
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मुंबई: सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व प्रबंधक रही दिशा सालियन की मौत (Disha Salian Case) पर दिए गए बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) की गिरफ्तारी से पूर्व जमानत अर्जी स्वीकृति दी गई है। नारायण राणे के अतिरिक्त उनके बेटे भारतीय जनता पार्टी MLA नितेश राणे (Nitesh Rane) की जमानत भी स्वीकृत हो गई है। नारायण राणे के अधिवक्ता ने कहा कि मुंबई पुलिस से इतनी अपील करता हूं कि मुंबई में काफी सारे अपराध हो रहे हैं। वे उनके पीछे लगें। ऐसे राजनीतिक मामले में अपना समय बर्बाद ना करें। फै

वही सले के पश्चात् नितेश राणे ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि लोक प्रतिनिधि होने के नाते यदि किसी पर अन्याय होता है तो उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाऊं। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर षड्यंत्र के तहत उन्हें एवं उनके पिता को फंसाने का इल्जाम लगाया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए नितेश राणे ने कहा कि ढिंडोशी सेशंस कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे एवं मुझे दिशा सालियन प्रकरण पर गिरफ्तारी पूर्व जमानत दी है। फाइनल कॉपी अब तक नहीं प्राप्त हुई है। मैं कोर्ट का आभार मानता हूं। लोकतंत्र में लोकप्रतिनिधी होने के नाते हमें यह अधिकार है कि यदि किसी पर अत्याचार हुआ है तो हम आवाज उठाएं। 

वही अदालत ने इस फैसले से उस अधिकार को अबाधित रखा है। महा विकास आघाडी सरकार ने इस हक़ को बाधित करने का प्रयास किया था। सच बाहर ना आए, इसलिए हमारा मुंह बंद रखने का प्रयास किया था। किन्तु उसका यह प्रयास कभी सफल नहीं होगा। इससे आगे भी जहां-जहां अन्याय होगा, हम आवाज उठाएंगे। महाविकास आघाडी ने जो हम पर दबाव डालने का प्रयास किया था, उसके खिलाफ अदालत ने यह ऑर्डर दिया है। आगे भी दिशा सालियन के केस में जो भी वास्तविकता है उसे हम बाहर लाने का प्रयास करेंगे।

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