पटना: भागलपुर हिंसा के मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के पुत्र अरिजीत शाश्वत चौबे को आज भागलपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने अरिजीत को दोषी करार देते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया है. रविवार होने की वजह से अरिजीत को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ए के उपाध्याय के आवासीय कोर्ट में पेश किया गया.
इससे पहले गिरफ्तारी को लेकर अर्जित शाश्वत ने एक बार फिर सफाई दी. शाश्वत का कहना है कि उनके खिलाफ साजिश के तहत सभी झूठे आरोप लगाए गए हैं. अरिजीत ने भागलपुर कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई हुई थी, जिसे कोर्ट ने शनिवार को खारिज कर दिया था. सांप्रदायिक तनाव फैलाने के मामले में कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था. शाश्वत के ऊपर 17 मार्च को भागलपुर में एक जुलूस के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोप है.
वहीं केंद्रीय मंत्री के बेटे का कहना है कि जमानत याचिका ख़ारिज होने के बाद उन्होंने खुद ही पुलिस के सामने समर्पण करने का फैसला किया है. आपको बता दें कि अरिजीत शाश्वत ट्रेन द्वारा आरा से पटना का सफर कर रहा था. पुलिस ने उसे पटना स्टेशन से बाहर निकलते ही महावीर मंदिर के पास गिरफ्तार कर लिया था. गिरफ्तारी के वक्त अरिजीत शाश्वत के समर्थकों ने भारी हंगामा किया और जय श्रीराम के नारे भी लगाए. अरिजीत शाश्वत चौबे की गिरफ्तारी को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी दबाव था.
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