लखनऊ: 17 वर्ष पुराने उमेश पाल किडनेपिंग मामले में आज प्रयागराज की MP-MLA कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व सांसद अतीक अहमद सहित 3 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने अपहरण के इस मामले में अतीक अहमद के अलावा हनीफ, दिनेश पासी को भी दोषी करार दिया है। जबकि अतीक के भाई अशरफ सहित 7 लोगों को बरी कर दिया गया है।
बता दें कि, उमेश पाल 2005 के बहुजन समाज पार्टी (बसपा) विधायक राजू पाल हत्याकांड में मुख्य गवाह था। अदालत का यह फैसला इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उमेश की 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में अतीक के गुर्गों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में भी अतीक, उसका भाई अशरफ, बेटा असद सहित 9 लोग आरोपी हैं। इससे पहले सरकारी अधिवक्ता गुलाबचंद अग्रहरी ने बताया था कि इस मामले में अधिकतम सजा फांसी या आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। उमेश पाल कांड के आरोपियों के खिलाफ, 147, 148, 149, 323, 341, 504, 506, 342, 364, 34, 120 बी IPC एवं सातवां आपराधिक दंड विधि संशोधन अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।
बता दें कि, इससे पहले सोमवार (27 मार्च) को अतीक अहमद को यूपी पुलिस की कड़ी सुरक्षा में गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था। उसके भाई अशरफ को बरेली से प्रयागराज लाया गया। इसके साथ ही एक अन्य आरोपी फरहान को भी यहीं लाया गया था।
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