भगोड़े मोदी को चौथी बार तगड़ा झटका, HC ने दिया यह आदेश
भगोड़े मोदी को चौथी बार तगड़ा झटका, HC ने दिया यह आदेश
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लंदन : पीएनबी धोखाधड़ी के मुख्य अरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को ब्रिटेन हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है. ख़ास बात यह रही है कि हाईकोर्ट ने नीरव मोदी को जमानत देने से इनकार कर दिया है. बता दें कि नीरव मोदी की चौथी बार जमानत याचिका खारिज हुई है. वहीं लंदन हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद नीरव को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा. 

आपको जानकारी के लिए बता दें कि बता दें ब्रिटेन हाई कोर्ट ने भगोड़े नीरव मोदी की याचिका पर सुनवाई मंगलवार को ही पूरी कर ली थी. नीरव ने निचली अदालत के जमानत देने से इनकार करने के फैसले को हाई कोर्ट में भी चुनौती दी थी. लेकिन उसे यहां भी सफलता हाथ नहीं लगी. वहीं उसे अब अदालत के निर्णय के बाद जेल में ही रहना होगा.

नीरव की जमानत अर्जी तीन बार खारिज...

इससे पहले वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत नीरव मोदी की जमानत की अर्जी तीन बार खारिज की थी और आज ब्रिटेन हाईकोर्ट ने भी उसका यही हश्र किया है. इस तरह से उसे जमानत अर्जी के खारिज होने के मामले में चौथी बार बड़ा झटका लगा है. अदालत की माने तो जमानत मिलने पर नीरव ब्रिटेन से भाग सकता है. नीरव की वकील क्लेयर मोंटगोमरी ने उच्च न्यायालय में अपनी बात रखते हुए कहा था कि, 'हकीकत यह है कि नीरव मोदी विकिलीक्स के सह-संस्थापक जूलियन असांजे नहीं हैं, जिसने इक्वाडोर के दूतावास में शरण ली है, बल्कि सिर्फ एक साधारण भारतीय जौहरी वह है.'

 

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