अब आधार का इस्तेमाल करने पर देना होगा शुल्क, यूआईडीएआई ने जारी की अधिसूचना
अब आधार का इस्तेमाल करने पर देना होगा शुल्क, यूआईडीएआई ने जारी की अधिसूचना
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नई दिल्ली: देश के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को हर एक ग्राहक-सत्यापन में आधार सेवाओं का लाभ लेने के लिए 20 रुपये और सौदों में धन के लेनदेन की पुष्टि के लिए 50 पैसे का शुल्क देना होगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इस बारे में जानकारी दी है।

यूआईडीएआई की नोटिफिकेशन में कहा गया है कि, "हर ई-केवाईसी में आधार ऑथेंटिकेशन सेवा के लिए 20 रुपये (टैक्स सहित) और पैसों के प्रत्येक लेन देन के समय ‘हां या नहीं’ की पुष्टि के लिए 50 पैसे के शुल्क का भुगतान करना होगा।" गजट अधिसूचना, आधार नियमन 2019 के मुताबिक के सरकारी प्रतिष्ठानों और डाकघर को इन शुल्कों से मुक्त रखा गया है। एक आधिकारिक सूत्र ने मीडिया में बताया है कि, "पहले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को आधार की सुविधा के बगैर एक ग्राहक के सत्यापन पर कम से कम 150 रुपये से 200 रुपये तक देना पड़ता था। 

आधार के माध्यम से सत्यापन में कंपनियों और उनके ग्राहकों दोनों को सुविधा होती है। इस तथ्य के बाद भी वो उन भारी खर्चों से बच जाते हैं जिसे वो कागजी या भौतिक सत्यापन के जरिए केवाईसी करने के लिए करते हैं।" अधिसूचना के अनुसार इन शुल्कों का संबंधित बिल के साथ 15 दिन के अंदर भुगतान करना होगा। इसके बाद शुल्क का भुगतान करने पर हर महीने डेढ फीसद की चक्रबृद्धि ब्याज दर से भुगतान करना होगा।

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