UBER पर लगा 115 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानिए क्या है आरोप?
UBER पर लगा 115 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानिए क्या है आरोप?
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अमेरिकी राइडिंग सर्विस प्रदाता कंपनी Uber ग्राहकों को गुमराह करने और गलत चेतावनी देने के लिए मुश्किल में पड़ गई है। जी दरअसल बीते बुधवार को ऑस्ट्रेलिया की एक कोर्ट ने कंपनी पर करीब 115 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जी हाँ, बताया जा रहा है कंपनी पर राइड कैंसिल करने पर चार्ज वसूलने की धमकी देने और कुछ सवारियों को किराया बढ़ा-चढ़ाकर बताने का आरोप था। वहीं इस मामले में ऑस्ट्रेलियन कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन (ACCC) ने उबर के खिलाफ केस दर्ज किया था। बताया जा रहा है यह जुर्माना राशि ACCC की उम्मीद से कम है और उबर ने ग्राहकों से अपनी गलती के लिए माफी मांगी है।

आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की फेडरल कोर्ट ने कहा कि, 'अमेरिकी राइड-शेयरिंग ऐप की ऑस्ट्रेलियाई विंग ने 2017 से 2021 के बीच कुछ राइड कैंसिल करने पर ग्राहकों को चार्ज वसूलने की धमकी देकर और अगस्त 2020 तक पेश की जाने वाली टैक्सी सर्विस के लिए किराया तय करने के लिए गलत सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके कंज्यूमर कानूनों को तोड़ा है। इसलिए ग्राहकों को गुमराह करने पर कोर्ट ने 115 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।'

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आपको बता दें कि उबर ने अपनी वेबसाइट पर एक पोस्ट में ऑस्ट्रेलियाई यूजर्स से माफी मांगी है। जी दरअसल कंपनी ने लिखा कि जो गलतियां हमने की हैं, उसके लिए ऑस्ट्रेलियाई लोगों से माफी मांगते हैं, और संबंधित चिंताओं के आधार पर हमने अपने प्लेटफॉर्म में सक्रिय तौर पर बदलाव किए हैं। इसी के साथ, जज माइकल ह्यूग ओ’ब्रायन ने लिखित फैसले में कहा कि, 'स्मार्टफोन ऐप में गलत जानकारी देकर उबर ग्राहकों के राइड कैंसिल संबंधी फैसलों को बदलना चाहता था।'

आपको बता दें कि ACCC और राइडिंग ऐप आपसी समझौते के तहत 143 करोड़ रुपए के जुर्माने पर सहमत हो गए थे। हालाँकि ओ’ब्रायन ने बताया कि दोनों पार्टियों द्वारा पेश किए गए सबूत “बेहद नाकाफी” थे, जिसमें ग्राहकों के नुकसान का अनुमान लगाना उनके ऊपर छोड़ दिया गया। सबूतों में सामने आया कि राइड कैंसिलेशन चार्ज के डर से 0.5 फीसदी उबर यूजर्स को मजबूरन राइड पर जाना पड़ा।

जी दरअसल Uber Taxi के सॉफ्टवेयर ने 86 फीसदी बार किराया बढ़ा-चढ़ाकर बताया, हालाँकि 1 फीसदी से भी कम उबर राइड ने इस सर्विस का इस्तेमाल किया। इसी के साथ, ACCC की अध्यक्ष जीना कैस-गोटलिब ने एक बयान में कहा कि यह जुर्माना “व्यवसायों को साफ संकेत देता है कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस की लागत के बारे में ग्राहकों को गुमराह करना एक गंभीर मामला है, जिससे पर्याप्त दंड लग सकता है।”

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