Twitter ने नए IT नियमों के तहत नियुक्त किए अधिकारी, केंद्र ने कोर्ट में दी जानकारी

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को आज जानकारी देते हुए बताया है कि ट्विटर ने नए IT नियमों के तहत मुख्य अनुपालन अधिकारी (CSO), स्थानीय शिकायत अधिकारी (RGO) और नोडल कॉन्टेक्ट अधिकारी को नियुक्त कर दिया है।  इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक संक्षिप्त हलफनामे में कोर्ट से कहा है कि, Twitter ने कहा है कि इन कर्मियों CCO, नोडल संपर्क अधिकारी और RGO की नियुक्ति कंपनी के कर्मचारियों के रूप में की गई है न कि आकस्मिक कर्मचारी के रूप में।

मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया है कि Twitter ने इन अधिकारियों और उनके पदों के नाम मुहैया कराए हैं। Twitter के हलफनामे में कहा गया है कि इनकी नौकरी चार अगस्त 2021 से आरम्भ हुई है। सबूत के रूप में हलफनामे के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को भी संलग्न किया गया है। गौरतलब है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 10 अगस्त को केंद्र को ट्विटर के हलफनामे के जवाब में एक संक्षिप्त हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए थे। मंत्रालय में साइबर विधि समूह में वैज्ञानिक-ई के रूप में काम कर रहे एन एस बालन ने हलफनामे में कहा कि मैं स्वीकार करता हूं कि Twitter ने सूचना प्रौद्योगिकी नियमों 2021 का अनुपालन करते हुए कर्मचारियों की नियुक्ति की है। 

केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि IT नियम 2021 देश में लागू एक कानून है और ट्विटर को IT नियमों 2021 का हर सूरत में पालन करना ही होगा। अनुपालन न करना IT नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिससे ट्विटर को आईटी कानून, 2000 की धारा 79(1) के तहत मिली सुरक्षा समाप्त हो जाएगी। 

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