घटाई गई 46 बार चाकुओं से गोदकर पत्नी को मारने वाले शख्स की सजा, कोर्ट ने कहा- उसका 'व्यवहार अच्छा' था
घटाई गई 46 बार चाकुओं से गोदकर पत्नी को मारने वाले शख्स की सजा, कोर्ट ने कहा- उसका 'व्यवहार अच्छा' था
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अंकारा: तुर्की की एक कोर्ट ने अपनी पत्नी को 46 बार चाकू से गोदकर मौत के घाट उतारने के मामले में एक मुस्लिम युवक बेरिक एर्कोल की आजीवन कारावास की सजा को कम करके 18 साल 4 महीने कर दिया है। डोगन समाचार एजेंसी के अनुसार, मंगलवार (25 मई 2021) को इस केस में टर्किश कोर्ट ने दोषी को “अन्यायपूर्ण उकसावे” और “अच्छे व्यवहार” के आधार पर अपना फैसला दिया है। बता दें कि यह घटना कोन्या के सेंट्रल अनातोलियन प्राँत की है, जहाँ 18 अगस्त, 2019 को दोषी बेकिर एर्कोल ने अपनी 37 साल की पत्नी टुबा एर्कोल का क़त्ल कर दिया था।

हत्या से पहले कई बार टुबा एर्कोल ने बेकिर एर्कोल के खिलाफ हिंसा करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद बेकिर एर्कोल के खिलाफ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था, किन्तु आदेश जारी होने के चार दिन बाद ही उसने बड़ी ही निर्दयता से अपनी पत्नी का क़त्ल कर दिया था। पत्नी की हत्या का दोषी बेकिर एर्कोल ने घर में विवाद होने के बाद अपनी पत्नी के साथ मारपीट की। इस दौरान टुबा एर्कोल ने अपनी जान बचाने के लिए भागकर गेट खोलने का प्रयास किया, किन्तु घर के गलियारे में बेरिक ने 46 बार चाकू से गोदकर हत्या कर दिया। इसके बाद वह अपनी बेटी को घर में छोड़कर 2 बेटों के साथ अपनी माँ के घर चला गया और पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।

घटना के बाद अभियोजकों ने एक प्रस्ताव तैयार किया था, जिसमें राक्षसी भावनाओं के साथ पत्नी का क़त्ल करने वाले बेरिक एर्कोल को उम्रकैद की सजा देने की माँग की गई थी। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजकों ने यह भी दावा किया था कि दोषी किसी भी रूप में सजा कम किए जाने का पात्र नहीं है। हालाँकि, बाद में “अन्यायपूर्ण उकसावे” के आधार पर अदालत ने उसकी सजा की अवधि को घटाकर 18 वर्ष और 4 महीने कर दिया। इसमें दोषी के तथाकथित “अच्छे व्यवहार” को भी आधार बनाया गया।

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