174 भारतीयों के कोर्ट जाने पर झुका ट्रम्प प्रशासन, H-1B वीज़ा नियमों में दी ये छूट
174 भारतीयों के कोर्ट जाने पर झुका ट्रम्प प्रशासन, H-1B वीज़ा नियमों में दी ये छूट
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वाशिंगटन: इस वर्ष दिसंबर तक वर्क वीजा के निलंबन पर चौतरफा आलोचना झेलने के बाद ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वर्तमान में भारत में फंसे एच 1बी वीजा धारकों के साथी (spouses) और आश्रितों को अमेरिका वापस लौटने की इजाजत दी जाएगी. इस नए आदेश के बाद ट्रंप प्रशासन द्वारा 22 जून को लगाई गई बंदिशों में भी रियायत मिल जाएगी. इससे पहले ट्रंप प्रशासन का कहना था कि कोरोना वायरस महामारी से पैदा हुए आर्थिक संकट की वजह से नए वीजा आवेदन को निलंबित किया गया है.

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रम्प प्रशासन के निर्देश के मुताबिक, H-1B, H4, J1 और H2A वीजा पर 24 जून तक वैध वीजा नहीं रखने वाले किसी भी शख्स को 31 दिसंबर तक देश की यात्रा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. जो लोग उक्त वीजा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे तभी आवेदन कर पाएंगे, जब भारत में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास खुले. कोरोना वायरस महामारी के चलते सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के बाद मार्च से ये दफ्तर बंद कर दिए गए हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए नियमों में सभी H-1B वीजा धारकों को वापस जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी. बता दें कि हाल ही में ट्रंप प्रशासन द्वारा नए वीजा पर रोक लगाने बाद 174 भारतीय नागरिकों का एक दल इस फैसले के खिलाफ कोर्ट पहुँच गया था. कहा गया था कि 10052 के एच-1बी / एच-4 वीजा प्रतिबंध की वजह से अमेरिका की इकॉनमी को काफी नुकसान होगा और इससे परिवार अलग होंगे. इस इस फैसले को कांग्रेस को बदनाम करने वाला करार दिया गया था. जिसके बाद ट्रम्प प्रशासन ने अपना फैसला बदला है।  

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