राहुल गांधी को मिली राहत, देशद्रोह की शिकायत मामले में फैसला टला
राहुल गांधी को मिली राहत, देशद्रोह की शिकायत मामले में फैसला टला
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नई दिल्लीः कांग्रेस को पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पीएम मोदी के खिलाफ दिए गए विवादित बयान को लेकर उनके खिलाफ देशद्रोह की शिकायत पर कोर्ट का फैसला एक बार फिर टल गया है। कोर्ट ने फैसले की तारीख 18 अक्तूबर को तय की है। इससे पहले भी 20 अगस्त को फैसला टल चुका है। वयनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दायर कर एक वकील ने कहा था कि राहुल ने खून की दलाली करने का बयान पीएम के खिलाफ देकर उनकी मानहानि की है।

राहुुल ने यह बयान जंतर-मंतर पर 2016 में आयोजित किसान रैली में पीएम मोदी को निशाना बनाते हुए दिया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस 15 मई को स्टेटस रिपोर्ट पेश कर राहुल गांधी को क्लीन चिट दे चुकी है। राउज एवेन्यू कोर्ट के एसीएमएम समर विशाल ने पेश शिकायत पर फैसला सुनाने के लिए शुक्रवार को 18 अक्तूबर की तारीख तय कर दी।

अदालत ने शिकायतकर्ता की दलीलें सुनने व दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद 22 मई को शिकायत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। थाना संसद मार्ग पुलिस ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश कर कहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई अपराध मामला नहीं बनता। उनके बयान के खिलाफ उन पर वही शख्स यानी पीएम मोदी ही मानहानि की शिकायत दायर कर सकते हैं। याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी पर सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल सैनिकों के अपमान का आरोप लगाया है।

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