हवाई सफर करने के लिए करना पड़ेगा ये काम
हवाई सफर करने के लिए करना पड़ेगा ये काम
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विमानन मंत्रालय ने हवाई जहाज सेवा प्रदाता कंपनियों को ऐसे यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति देने को कहा है, जो सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म में ये बताते हैं कि यात्रा की दिनांक से पूर्व की तीन हफ्ते की अवधि में वे कोरोना पॉजिटीव नहीं पाए गए हैं.अधिकारियों ने मीडिया को ये सूचना दी कि देश में बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं, जो इस भयानक वायरस के संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं.ऐसे में उनकी परेशानी को कम करने के लिए सेल्फ डिक्लेरेश फॉर्म को अपडेट करने की आवश्यकत महसूस की जा रही थी. इसलिए बीते काफी वक्त पहले गवर्नमेंट ने एयरलाइन कंपनियों को बताया है कि यात्रियों को अब स्वंय से यह बताना होगा कि यात्रा की दिनांक से पूर्व के तीन हफ्ते के दौरान वह कोरोना पॉजिटीव नहीं रहे हैं.

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बता दे कि इससे पहले गवर्नमेंट ने 21 मई को सभी यात्रियों के लिए यात्रा से पहले यह बताना जरूरी कर दिया था कि यात्रा की दिनांक से पहले के दो माह की अवधि के समय वे कोरोना पॉजिटीव नहीं पाए गए थे. अधिकारियों ने कहा कि, ''जो लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं और तीन हफ्ते की अहर्ता को पूरा करते हैं वे चिकित्सालय से प्राप्त कोरोना रिकवरी या कोविड-डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिखाकर यात्रा करने की अनुमति मिलेगी

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देश में अब तक कोविड-19 से 8.2 लाख लोग संक्रमित पाए गए हैं. जिनमें से 5.15 लाख लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं.जिसका मतलब है कि भारत का रिकवरी रेट 63 प्रतिशत के आसपास है.इस वायरस के कारण से भारत में अब तक 22,000 लोगों की जान जा चुकी है.कोविड-19 महामारी की वजह से दो माह के अंतराल के बाद देश ने 25 मई से घरेलू उड़ानों का परिचालन फिर से प्रारंभ किया था.ये अधिसूचित अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाएंओं पर अब भी निलंबित हैं. 

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