ट्राई ने नए नियमों के तहत चैनल चुनने की अंतिम तिथि में की बढ़ोतरी
ट्राई ने नए नियमों के तहत चैनल चुनने की अंतिम तिथि में की बढ़ोतरी
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नई दिल्ली : केबल और डीटीएच उपभोक्ता की बढ़ती परेशानियों को देखते हुए दूरसंचार नियामक ट्राई ने नए नियमों के तहत चैनल चुनने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है। वही नियामक ने सेवा प्रदाताओं को ग्राहकों के चैनल ब्लैक आउट नहीं करने का निर्देश जारी किया है। साथ ही ऐसे प्लान का एक विकल्प देने को कहा है, जो सबसे बेहतर और निर्धारित राशि में उपलब्ध हो। 

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इतनी आगे बड़ी तारीख 

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्राई ने कहा है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए सेवा प्रादता कंपनियों और केबल ऑपरेटरों को ग्राहकों द्वारा पहले लिए गए पैक को जारी रखने का निर्देश दिया है। साथ ही बेस्ट फिट प्लान तैयार कर ग्राहकों के समक्ष पेश करने को भी कहा है, जिन सेवा प्रदाताओं द्वारा ग्राहकों को यह विकल्प नहीं मुहैया कराया गया है। वह विकल्प पेश करें, इसके लिए चैनल चयन की तिथि को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। 

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ऐसे काम करेगा नया नियम 

जानकारी के लिए बता दें ग्राहक सेवा प्रदाता द्वारा मुहैया कराए गए बीएफपी विकल्प को चुनकर उसमें अन्य चैनल भी शामिल कर सकते हैं। किसी ग्राहक द्वारा बीएफपी चुने जाने पर सेवा प्रदाताओं को बदलाव की कार्यवाही को 70 घंटों के भीतर अंजाम देना होगा। इसी के साथ टीवी देखने वाले दर्शकों को ट्राई के इस आदेश से बड़ी राहत मिलेगी। खासतौर पर उन लोगों को जो नए नियमों से पूरी तरह अंजान थे और सेवा प्रदाता द्वारा अचानक उन्हें ब्लैक आउट कर दिया गया था। 

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