नई दिल्ली: अब तक तो सड़क पर पैदल चलने वालों के लिए अधिक नियमों की बाध्यता नहीं होती थी वे ज़ेबरा क्राॅसिंग पर चलें न चलें उनका चालान नहीं कटता था, न ही रेड सिग्नल पर उन्हें रूकने का बाध्यकारी नियम था मगर अब ग्रीन और यलो सिग्नल के दौरान पैदल चौराहे को पार करने पर सीधे 50 रूपए का ही फटका लगेगा। यह जुर्माना करीब 1 हजार रूपए से अधिक का भी हो सकता है।
ट्रैफिक अधिकारियों का कहना है कि जब सामने की ओर का सिग्नल हरा होता है तो भी लोग रास्ता पार करने लगते हैं। ऐसे में दुर्घटनाओं की संभावनाऐं बढ़ने लगी हैं। यातायात के संचालन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यातायात के संचालन में कुछ परेशानियां पैदा करने वालों पर पुलिस अधिनियम की धारा - 34 के तहत कार्रवाई करने का अधिकार जारी किया गया है।
पहले इसी तरह का अधिकार सिविल पुलिस के पास था। इस बारे में डीआईजी डीके चौधरी ने चालान का प्रोफार्मा भी तय करने की बात कही है। उनका कहना था कि पुलिसकर्मियों के पास यह चालान हों। चौराहा पैदल पार करने वालों हेतु जेब्रा क्राॅसिंग तैयार की जाएगी। ट्रैफिक सिग्नल में जेब्रा लाईट की भी व्यवस्था होगी। सिग्नल ग्रीन और यलो हो जाने पर पैदल सड़क पार करने वालों को रास्ता क्राॅस करने की अनुमति नहीं होगी। इस तरह के नियम के बाद विभिन्न स्थानों पर सड़क पर कनाद या टेंट लगाकर आयोजन करने वाले और रास्ता जाम करने वाले भी कार्रवाई का सामना करेंगे।