सरकार का ट्रैफिक पुलिस को फरमान, अब इन पर नहीं कटेगा चालान
सरकार का ट्रैफिक पुलिस को फरमान, अब इन पर नहीं कटेगा चालान
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नया मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) लागू होने के बाद  लोगो की भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया आ रही है अलग-अलग जगहों पर लोगों के हजारों रुपए के चालान हो रहे हैं। कई लोग जहां नए मोटर व्हीकल एक्ट को सही बता रहे हैं तो काफी लोग इसका विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वही इन नए नियम के लागु हो जाने से कटे जाने वाले चलन की राशि से भी लोगो में गहमागहमी का माहौल देखने को मिल रहा है।  लोग शिकायत कर रहे हैं कि गाड़ी की RC, लाइसेंस, इंश्योरेंस और  पीयूसी को डिजिलॉकर (Digilocker) या एम परिवहन ऐप (mparivahan app) में रखने के बाद भी पुलिस उसको वैध नहीं मान रही है और चालान काट रही है। इतना ही नहीं पुलिस लोगों को परेशान भी कर रही है।

लोगो को होने वाली इन परेशानियों को देखते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और सभी राज्यों की पुलिस को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अगर कोई चालक अपनी गाड़ी के सभी पेपर्स (आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, इन्श्योरेंस, पीयूसी) मोबाइल फोन में डिजिलॉकर या एम परिवहन ऐप पर दिखाता है तो उसे वैध माना जाए और उनका कोई चालान भी ना किया जाए। इतना ही नहीं इस एडवाइजरी में यह भी बताया गया है कि अगर किसी कारणवश किसी चालक के पास मोबाइल नहीं है या ऐसी कोई परिस्थिति है जिसमें  वह खुद अपने कागजात की हार्ड कॉपी या डिजिटल रूप में पुलिस को नहीं दिखा पता तो उसका चालान न किये जाए बल्कि खुद mParivahan app या पुलिस के पास मौजूद e-challan एप में उस व्यक्ति की डीटेल्स देखकर वेरीफाई करे और चालान ना करे।

इसके साथ ही साथ लोगो को सुविधा प्रधान करने के लिए तथा उनको होने वाली दुविधा को काम करने के लिए ये भी प्रावधान बनाया गया है कि जहां गाड़ी के पेपर्स पूरे न होने पर चालान नहीं काटा जाएगा तो वही एक शर्त यह भी है कि अगर आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, जैसे रेडलाइट जम्प करना, हेलमेट नहीं पहना और सीट बेल्ट न लगाने पर आपका चालान काटा जायेगा। इसलिए ट्रैफिक नियमों का पालन करें।

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