जयपुर : राजस्थान में गुटखा-सिगरेट की दुकानों पर टॉफी-चिप्स-कोल्ड ड्रिंक्स जैसे अन्य उत्पाद बेचने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. स्वायत्त शासन विभाग ने 190 शहरों के लिए इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोटपा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.
उल्लेखनीय है कि स्वायत्त शासन विभाग को यह शिकायत मिली थी कि तंबाकू उत्पादों के साथ बच्चों की पसंदीदा टॉफी, कैंडी, चॉकलेट, आइसक्रीम, बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक्स आदि बेधड़क बेचे जा रहे हैं. जबकि नियमानुसार तंबाकू उत्पाद विक्रय के लिए अधिकृत लाइसेंस धारी दुकान पर ही बीड़ी-सिगरेट, पान गुटखा आदि बेचे जा सकते हैं.
इस बारे में डीएलबी डायरेक्टर पवन अरोड़ा ने बताया कि कोटपा की पालना में नए सिरे से सख्त और स्पष्ट नियमों के आदेश जारी किए हैं .अब बिना तंबाकू उत्पाद विक्रय के लाइसेंस के दुकानों पर कोई भी तंबाकू उत्पाद बेचना अपराध की श्रेणी में माना जाएगा. वहीं तंबाकू उत्पादों के लिए लाइसेंसधारी दुकान पर 18 साल से कम आयु के बच्चों के प्रयोग की वस्तु रखने को भी अपराध की श्रेणी में रख दिया गया है. सरकार की इस कोशिश से नाबालिगों द्वारा तंबाकू उत्पाद विक्रय के उपयोग पर रोक लगेगी, क्योंकि इन दिनों इसका चलन काफी बढ़ गया है
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