तम्बाकू बेचने के लिए लाइसेंस होगा अनिवार्य
तम्बाकू बेचने के लिए लाइसेंस होगा अनिवार्य
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तम्बाकू को लेकर हमेशा से यह कहा जाता है कि यह स्वास्थ के लिए बहुत ही हानिकारक होती है. लेकिन फिर भी यही कई दुकानों पर धड़ल्ले से बेचीं जा रही है. अब पंजाब सरकार ने तम्बाकू को बिक्री को लेकर एक नया निर्देश जारी किया है. बताया जा रहा है कि पंजाब राज्य में सभी तम्बाकू विक्रेताओं को पंजाब तंबाकू वैंड्स फीस एक्ट 1953 के तहत के तहत किसी भी तरह का तम्बाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस लेना बहुत ही जरुरी हो गया है.

इस मामले में यहाँ से अधिकारियो ने निगम और आयुक्तों को पत्र लिखकर ना केवल इस बारे में जानकारी दी है बल्कि साथ ही यह भी कहा है कि जिन दुकानों के पास तम्बाकू बेचने का लाइसेंस नहीं है उन दुकानों को जल्द से जल्द बंद किया जाये. इस एक्ट के अनुसार यह बात भी सामने आई है कि सभी तम्बाकू विक्रेताओं को लाइसेंस लेना बहुत ही जरुरी है. इसके तहत सभी अधिकारीयों को यह निर्देश दिए गए है कि वे इस एक्ट को लागु कर कार्यवाही की रिपोर्ट पेश करें.

इतना ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया का उपयोग कर यहाँ लोगों को जागरूक करने के लिए भी कहा गया है. लेकिन दूसरी तरह यह बात भी सामने आई है कि अभी तक पंजाब की किसी भी दुकान पर यह एक्ट लागु नहीं किया गया है और इसके तहत दुकानदार धड़ल्ले से तम्बाकू के उत्पाद बेचने का काम कर रहे है.

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