चंडीगढ़ : जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए मुरथल गैंग रेप के मामले में आखिरकार हरियाण पुलिस ने माना कि जाट आदंलोन के दौरान ऐसी घटनाएं हो सकती है। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट पेश की। जिसमें कहा गया है कि रेप की शिकार तीन महिलाएं सामने आई थी।
पुलिस ने सोनीपत जिले के मुरथल में नेशनल हाईवे-1 पर घटी घटना के संबंध में 30 मार्च को दर्ज एफआईआर नंबर 118 में आईपीसी की धारा 376-डी के तहत रेप का मामला दर्ज किया है। ये धाराएं दिल्ली की एक महिला द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लगाई गई है।
राज्य सरकार का कहना है कि इस मामले से जुड़े कुछ गुमनाम खत आए, जिसमें रेप की बात कही गई है। फऱवरी में हरियाणा सरकार ने इस बात को स्वीकारने से इंकार किया था। सरकार ने इस मामले में हाई कोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल की थी।
सरकार द्वारा इस मामले की जांच के लिए एक टीम गठित की गई थी, जिसमें केवल महिलाएं ही थी। दूसरी ओर, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि पीड़ितों को पुलिस क्यों नहीं ढुंढ पा रही है।
जज ने कहा कि इस ओर सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। इससे पहले फरवरी में प्रदेश की सरकार ने कोर्ट को बताया था कि दुष्कर्म या छोड़छाड़ का कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। मामले की अगली सुनवाई 4 मई को होनी है।