नेपाल के होटल में महिला संग पाए गए बिहार के 3 जज, तीनों बर्खास्त
नेपाल के होटल में महिला संग पाए गए बिहार के 3 जज, तीनों बर्खास्त
Share:

पटना: बिहार सरकार ने सोमवार को लोअर कोर्ट के तीन न्यायाधीशों को अनुचित आचरण के लिए सेवा से बर्खास्त कर दिया. यह तीनों जज जनवरी 2013 में नेपाल के काठमांडू में होटल के कमरे में एक महिला के साथ पाए गए थे. इसी घटना को लेकर तीनों जजों को बिहार सरकार ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है.

जिन जजों को बिहार सरकार ने बर्खास्त किया है, उनके नाम समस्तीपुर के फैमिली कोर्ट के तत्कालीन जज हरी निवास गुप्ता, अररिया के चीफ ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट कोमल राम और अररिया के तदर्थ तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र नाथ सिंह हैं. इन तीनों की सेवा से बर्खास्तगी फरवरी 12, 2014 से प्रभावी होगी, जब राज्य सरकार ने पहली बार पटना उच्च न्यायालय की सिफारिश पर बिना अनुशासनात्मक जांच के सेवा से बर्खास्त किया था. राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि तीनों न्यायाधीशों को सेवा से बर्खास्त करने के बाद सभी किसी भी तरह की सुविधा के हकदार नहीं होंगे.

यह मामला तब उजागर हुआ जब जनवरी 29, 2013 को तीनों जज काठमांडू के एक होटल में महिला के साथ पकड़े गए थे. उस समय पटना उच्च न्यायालय ने इस पूरे मामले का स्वत: संज्ञान लिया था और जांच के निर्देश दिए थे. इसमें तीनों दोषी पाए गए थे. जांच के बाद फरवरी 12, 2014 को उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को अनुशंसा की थी कि तीनों जजों को सेवा से बर्खास्त किया जाए. उस समय तीनों जजों ने सेवा से बर्खास्तगी के फैसले को चुनौती दी थी और आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ बिना किसी तरह की जांच के ही सेवा से बर्खास्तगी की गई थी. इसके बाद पटना उच्च न्यायालय ने 5 जजों की एक समिति बनाकर फिर से इन तीन जजों को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया. 

विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा परिणाम घोषित, ऐसे करें चेक

ट्रम्प प्रशासन रूस ने दो अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों को किया बंद

एफडीआई स्पॉटलाइट: आईसीआईसीआई बैंक ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर बढ़ाया ध्यान

 

रिलेटेड टॉपिक्स
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -