मुश्किलों में फंसी 'बबिता जी', कोर्ट ने ख़ारिज की अग्रिम जमानत की याचिका
मुश्किलों में फंसी 'बबिता जी', कोर्ट ने ख़ारिज की अग्रिम जमानत की याचिका
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देश के चर्चित कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा से मशहूर हुईं एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता उर्फ बबिता जी की अग्रिम जमानत की याचिका हिसार की SC ST एक्ट के तहत स्थापित स्पेशल कोर्ट के जज अजय तेवतिया ने खारिज कर दी है। जिससे बबिता जी की समस्या बढ़ गई हैं तथा उनके ऊपर गिरफ्तारी का संकट मंडराने लगा है।

दरअसल, मुनमुन दत्ता उर्फ बबिता जी ने अपने यूट्यूब चैनल पर बीते वर्ष 9 मई को एक वीडियो शेयर कर अनुसूचित जाति समाज के बारे में एक विवादित टिप्पणी की थी, जिस बारे में दलित अधिकार कार्यकर्ता तथा अधिवक्ता रजत कल्सन ने थाना शहर हांसी में 13 मई को SC ST एक्ट की धाराओं के तहत एक मामला दर्ज कराया था। मुनमुन दत्ता एवं बबिता जी के खिलाफ हरियाणा के हांसी के अतिरिक्त यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान तथा एमपी में भी शिकायत दर्ज हुई थी। इन मुकदमों को लेकर मुनमुन दत्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सभी मुकदमों की तहकीकात एक जगह हरियाणा के हांसी में करने की मांग की थी। इसके अलावा मुनमुन दत्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में मांग की थी कि उनके विरुद्ध दर्ज सभी मामलों को खारिज किया जाए, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने ठुकरा दिया था।

तत्पश्चात, मुनमुन दत्ता ने फिर उच्च न्यायालय का रुख कर गिरफ्तारी पर रोक की मांग की थी, लेकिन बाद में उनके अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय से याचिका वापस ले ली थी। अब उन्होंने हिसार की SC ST एक्ट के तहत स्थापित कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर 25 जनवरी को दोनों पक्षों की बहस हुई थी। शुक्रवार को कोर्ट ने मुनमुन दत्ता उर्फ बबिता जी की याचिका को खारिज कर दिया।

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