इंडिकेटर्स के बगैर टू-व्हीलर चलाने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना, जानिए क्या है ट्रैफिक पुलिस के नए नियम
इंडिकेटर्स के बगैर टू-व्हीलर चलाने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना, जानिए क्या है ट्रैफिक पुलिस के नए नियम
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कोरोना महामारी ने पहले ही पुरे देश में हाहाकार मचा रखा है वही बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने सड़क हादसे को कम करने के लिए ट्रैफिक नियमों में कठोरता बढ़ाने का निर्णय लिया है। कहा जा रहा है कि बेंगलूरु ट्रैफिक पुलिस टू-व्हीलर वाहनों की जांच करेगी तथा रियर व्यू मिरर तथा इंडेक्टर के बिना पाए जाने वाले वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस जुर्माना लगाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने इन वाहनों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने का ऐलान किया है।

वही यातायात पुलिस ने आगे बताया कि इस नियम को लागू करने से जिलें में टू-व्हीलर सवारों के मध्य एक सकारात्मक बर्ताव बदलाव होगा। इस बीच, जयकुमार वी, एक चार्टर्ड अकाउंट जो बाइक-शेयरिंग ऐप का इस्तेमाल करता है, उसे डर है कि इससे उसके जैसे सवारों पर ज्यादा जोर पड़ेगा। “अधिकांश बाइक जो मुझे किराए पर मिलती हैं, इन दिनों उन वाहनों में कोई रियर-व्यू मिरर नहीं है। पुलिस ने मुझ पर पहले से ही दो बार जुर्माना लगाया है, किन्तु मैंने जिस बाइक-शेयरिंग ऐप का उपयोग किया है, उसने राशि वापस नहीं की।” उन्होंने सुझाव दिया कि यातायात पुलिस को उपयोगकर्ता की जगह बाइक-शेयरिंग एग्रीगेटर को ठीक करना चाहिए।

साथ ही एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कहा गया कि मोटर चालक या तो रियर-व्यू मिरर का इस्तेमाल करने में विफल रहे या मोड़ लेने से पहले तुरंत इंडेक्टर पर स्विच करने के लिए। हाल ही में बेंगलुरु में हुई दुर्घटना का विश्लेषण करने वाले एक स्टडी से पता चला है कि गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक नियमों का सतर्कता के साथ पालन न करना सड़क दुर्घटनाओं की प्रमुख वजह है।

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