इनकम टैक्स से बचाने में सहायता करेगी ये इलेक्ट्रिक कार, जानिए कैसे
इनकम टैक्स से बचाने में सहायता करेगी ये इलेक्ट्रिक कार, जानिए कैसे
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Electric Vehicle खरीदारों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि, अब इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर इनकम टैक्स छूट का लाभ भी उठा सकते है. Electric Mobility को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी के अतिरिक्त इनकम टैक्‍स में छूट भी मिल रही है. विभिन्न राज्य सरकारें इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर भारी छूट दे रही हैं. देश के कई राज्यों में Electric Vehicle का रजिस्ट्रेशन और बीमा मुफ्त है. वहीं, अब आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर आयकर में भी छूट ले सकते हैं. जानिए क्या है तरीका?

आयकर कानून के सेक्‍शन 80EEB (section 80EEB) के तहत आप इलेक्ट्रिक व्‍हीकल (ईवी) की खरीद पर टैक्‍स छूट पा सकते हैं. आयकर कानून के तहत Electric Vehicle के लिए लोन का भुगतान करते वक़्त सेक्शन 80EEB के तहत आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर 1 लाख 50 हजार रुपये तक की कुल टैक्स छूट का भी फ़ायदा ले सकते है. इस छूट का लाभ केवल व्यक्तिगत करदाता ही उठा पाएंगे. कोई अन्य टैक्सपेयर इसके लिए पात्र नहीं है, यानी कि HUF,AOP, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी या किसी अन्य प्रकार के टैक्सपेयर इस छूट का लाभ नहीं उठा पाएंगे. यह छूट प्रत्येक व्यक्ति के लिए केवल एक बार उपलब्ध है.

EV खरीदारी के लिए नये ग्राहक ही सेक्शन 80EEB से लोन के बीच टैक्स कटौती के लिए पात्र हैं. इस छूट का लाभ अदा की गई किस्तों के ब्याज पर मिल रहा है. ऐसे में यदि आप इलेक्ट्रिक वाहन का फाइनेंस करा रहे हैं, तभी आपको जिसका लाभ भी मिलने वाला है. ध्यान रखें कि EV का लोन किसी वित्तीय संस्थान या नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) से  किया जाना  जरूरी है. टैक्‍स नियमों की माने तो, टैक्‍स छूट के लिए ईवी लोन अप्रैल 1, 2019 से मार्च 31, 2023 के बीच मंजूर  किया जाना है.

गौरतलब है कि, इंडियन टैक्स कानूनों के तहत व्यक्तिगत उपयोग वाली कार को लग्जरी प्रोडक्ट कहा जा रहा है, इसलिए वेतनभोगी पेशेवरों को ऑटो लोन पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती है. लेकिन, यदि आप Electric Vehicle खरीदने के बारें में सोच रहे है, तो आपको इंडिया गवर्नमेंट द्वारा सेक्शन 80EEB के तहत छूट मिलती है. इंडिविजुअल टैक्‍स पेयर को इंटरेस्‍ट सर्टिफिकेट फाइनेंशियल इंस्‍टीट्यूशन से लिया जाना चाहिए. साथ ही अन्‍य दूसरे जरूरी डॉक्‍यूमेंट जैसे कि टैक्‍स इनवॉयस और लोन डॉक्‍यूमेंट इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करते वक़्त तैयार रखने चाहिए.

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