अवैध घोषित हुई यह कॉलोनी, आप भी देखे लिस्ट
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इंदौर/ब्यूरो। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा ग्राम बिचौली मर्दाना स्थित प्रगति विहार कॉलोनाइजर द्वारा नगर निगम इंदौर से बिना कॉलोनी विकास अनुमति के कृषि भूमि को पृथक पृथक भूखंडों में विभक्त कर बिना स्वीकृति के अवैधानिक सड़कों का निर्माण एवं अन्य विकास किए जाने पर प्रगति विहार कॉलोनी को अवैध घोषित किया गया।

विदित हो कि ग्राम भिचौली मर्दाना, तहसील व जिला इन्दौर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 39/2/1, 39/2/3, 44/1, 45/1, 46/2, 47, 48/2/1, 48/2/5, 46/1, 48/1, 48/2/4, 48/1/1/1, 48/1/1/2, 50/1, 51/6, 64/5, 50/2, 250/1, 50/3, 50/4, 50/5, 50/6, 51/3, 51/4. 51/5, 55/1, 55/4, 55/5, 62/2, 63/5, 64/8, 78/4, 62/3/1. 63/2/1, 64/9/1, 63/2/2, 64/9/2, 64/1, 247/17, 248/1, 249/1, 64/2, 65/1, 66/1, 69/2, 64/3, 65/8, 64/4, 65/4, 247/22, 248/2, 64/6, 249/2, 250/3, 64/10, 250/7, 64/11, 65/2, 66/2, 69/1, 65/3, 248/3, 65/6, 66/6, 67/1, 122/4, 243/1, 65/7, 66/3, 67/2, 68/2, 69/5, 66/4, 69/6, 66/5, 68/1, 69/3, 243/2, 244/2, 243/3, 247/6, 243/4, 247/34, 243/5, 246/2, 247/24, 243/6, 245/1, 246/4, 243/7, 247/3, 243/8, 247/28, 245/2. 246/5, 245/3, 245/4, 246/6. 246/7/2/3, 246/1, 247/11, 246/3, 247/25, 247/2, 247/4, 256/1, 258/1, 259/1, 260/2, 247/5, 260/4, 261/3, 262/1, 247/6, 259/2, 260/3, 247/7/3, 247/7/4, 247/8, 260/5, 261/2, 247/9, 247/10, 247/12, 247/13, 247/14, 247/15, 247/16, 247/18/1, 247/18/2. 247/18/3, 247/18/4, 247/19/1. 247/19/2, 247/19/3, 247/20. 247/21/2/1. 247/21/2/2, 247/21/2/3, 247/23/1, 247/23/2, 247/26, 247/27. 247/29, 247/30/1. 262/2, 263/1/1, 247/30/2. 263/1/2, 247/31, 249/4, 247/32, 255/2, 247/33, 251/1/4, 249/3. 250/4, 251/1/6. 250/2/1. 250/2/2. 250/5. 251/1/3, 255/1, 256/5, 255/3, 256/6, 256/2, 257/2. 271/2/3, 256/3, 257/1, 258/2, 271/2/2, 256/4, 271/2/1, 256/8, 260/1/1, 261/1/2, 260/1/2, 261/1/3, 262/3/1, 264/3, 269 / 6, 263 /2/1 की भूमि के संबंध में अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर द्वारा पत्र 3h41ch 464 / अ.क.री. - 5 / 2022 इन्दौर farich 28/07/ 2022 प्रेषित किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है, कि संयुक्त जाँच में ग्राम बिचौली मर्दाना के उक्त सर्वे नंबर, जो प्रगति विहार के अंतर्गत पाये गये है, के संबंध में मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1956 की धारा 292 (ग) (2) एवं उक्त के अंतर्गत बनाये गये नियमों के दृष्टिगत आगामी जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी के रूप में नगर पालिक निगम, इन्दौर के स्तर से किये जाने हेतु लेख किया गया है।

नगर पालिक निगम, इन्दौर द्वारा पृथक से तकनीकी समिति, कॉलोनी सेल, नगर पालिक निगम, इन्दौर एवं क्षेत्रीय भवन निरीक्षक, भवन अधिकारी का संयुक्त जाँच दल गठित कर ग्राम बिचौली मर्दाना स्थित प्रगति विहार कॉलोनी का संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण किया गया। जाँच दल द्वारा यह पाया गया, कि स्थल पर प्रगति विहार कॉलोनी पर "संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला इन्दौर से बिना अभिन्यास स्वीकृत कराये एवं नगर पालिक निगम, इन्दौर से बिना कॉलोनी विकास अनुमति के कृषि भूमि को पृथक-पृथक भूखण्डों में विभक्त कर बिना स्वीकृति के अवैधानिक सड़कों का निर्माण, बिना किसी ले-आऊट के विद्युतीकरण, बिना मापदण्डों अनुसार ड्रेनेज आदि अवैधानिक विकास कार्य होना पाये गये, साथ ही कमजोर आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग हेतु आरक्षित भूमि अथवा प्रकोष्ठ का न होना एवं खुली भूमि, पार्क व अन्य सार्वजनिक उपयोग हेतु आरक्षित भूमि का न होना पाया गया।" संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें स्थल पर अवैध कॉलोनाईजेशन होने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा जाँच दल कि प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बिचौली मर्दाना तहसील भिचौली हप्सी, जिला इन्दौर की उपरोक्त खसरा भूमि पर स्थित प्रगति विहार कॉलोनी का विकास बिना अनुमति किया गया होने से तथा नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 एवं वर्तमान मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण) क्रमांक 29 प्रकाशन दिनांक 13/01/2022 मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 में उल्लेखित नियमों व नियमों में अनुध्यात अपेक्षाओं को भंग किया गया होने से नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 292 - ग ( 2 ) अनुसार अवैध कॉलोनी निर्माण का अपराध किया गया है। भविष्य में उपरोक्त खसरा भूमियों पर विकसित प्रगति विहार अवैध कॉलोनी के भूखण्डों पर अवैध निर्माण व भूखण्डों को धोखाधड़ी कर क्रय-विक्रय न किये जाये कि स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में उपरोक्त खसरा भूमियों पर स्थित प्रगति विहार कॉलोनी को अवैध घोषित किया जाता है।

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