दिल्ली के थानों में CCTV प्रणाली में ऑडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं- पुलिस ने हाई कोर्ट में बताया
दिल्ली के थानों में CCTV प्रणाली में ऑडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं- पुलिस ने हाई कोर्ट में बताया
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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वर्तमान में उसके पुलिस थानों की CCTV प्रणाली में ऑडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है और इसके अपग्रेडेशन का मामला केंद्र सरकार के समक्ष पेंडिंग है। इस पर न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने निर्देश दिया कि केंद्र सरकार को भी चल रही कार्यवाही में एक पक्षकार नियुक्त किया जाए। कोर्ट ने कहा कि यह आवश्यक है कि उक्त निर्देशों का पालन किया जाए।

न्यायमूर्ति मल्होत्रा ने इसके पहले कहा था कि पुलिस थानों में लगे CCTV प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक, ऑडियो और वीडियो फुटेज की सुविधा होनी चाहिए। अदालत ने 1 अगस्त को अपने आदेश में कहा था कि गृह मंत्रालय के जरिए UOI को वर्तमान याचिका में एक पक्ष के तौर पर पेश करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट का आदेश उस याचिका पर आया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता, जो एक मस्जिद के इमाम थे, को पुलिस थाने में पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में कुछ लोगों द्वारा धमकाया गया और उनसे अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार किया गया।
 
कोर्ट ने मई में दिल्ली पुलिस से यह बताने को कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में संबंधित पुलिस थाने में अब तक ऑडियो सिस्टम क्यों नहीं लगाया गया। याचिकाकर्ता की तरफ से वकील एम. सूफियान सिद्दीकी ने कहा कि कानून के शासन की प्रधानता को बनाए रखने और लोगों के यकीन को बहाल करने के लिए अदालत के आदेशों का शीघ्र अनुपालन जरूरी था।

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