नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक महिला पर ईंट से हमला करने वाले आरोपी यातायात पुलिसकर्मी को शनिवार को यहां अदालत से जमानत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश नरोत्तम कौशल ने बर्खास्त हेड कॉन्स्टेबल सतीश चंद्र को 10,000 रुपये का निजी मुचलका भरने को कहा और उसके बाद उसे जमानत दे दी। अदालत ने हालांकि, कहा किया कि इस बात के कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि यातायात पुलिसकर्मी ने रिश्वत की मांग की थी।
यह हादसा उस समय हुआ, जब रमनदीप कौर (30) गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल में अभिभावक-शिक्षक बैठक में शामिल होने के बाद अपनी तीन बेटियों के साथ घर लौट रही थीं। कौर ने बताया कि जैसे ही वह गोल्फ लिंक रोड से मुड़ी। पुलिसकर्मी ने उसे रोका और लाल बत्ती पार करने का आरोप लगाया। उसने महिला से चालान के रूप में 200 रुपये के भुगतान के लिए कहा। जब महिला ने जुर्माने की रसीद मांगी तो पुलिसकर्मी ने इंकार कर दिया। वह बिना भुगतान किए जाने लगी, जिससे पुलिसकर्मी को गुस्सा आ गया। इसके बाद दोनों के बीच बहस हुई और तैश में आकर पुलिसकर्मी ने महिला पर ईंट से हमला कर दिया।