सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण मिलेगा या नहीं, 16 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण मिलेगा या नहीं, 16 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली: सामान्य वर्ग के गरीब समुदाय को 10% आरक्षण के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में 16 जुलाई को सुनवाई करेगा. उस दिन निर्धारित होगा कि इस पर अंतरिम रोक आवश्यक है या नहीं. याचिकाओं में कहा गया है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है. शीर्ष अदालत ने आरक्षण 50% तक सीमित रखने का निर्णय दिया था, इसका हनन किया गया है.

उल्लेखनीय है कि गत सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने 10 प्रतिशत आरक्षण के कानून पर रोक लगाने से मना कर दिया था. अदालत ने कहा था कि अगली सुनवाई में इस बात पर मंथन किया जाएगा कि 124वें संविधान संसोधन पर रोक लगाई जाए या नहीं. इससे पहले भी अदालत ने कानून पर रोक लगाने या मामला बड़ी बेंच को भेजने का आदेश देने से मना कर दिया था. अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा था. दरअसल, याचिका में शीर्ष अदालत में 124वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई है. 

यह याचिका यूथ फॉर इक्वॉलिटी और अधिवक्ता कौशलकांत मिश्रा और अन्य लोगों की तरफ से दाखिल की गई है. इनके अनुसार आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं हो सकता है. याचिका के अनुसार विधयेक संविधान के आरक्षण देने के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है, यह सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने के साथ ही 50% के सीमा का भी उल्लंघन करता है. आपको बता दें कि यह विधेयक सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में सवर्णों को 10 फीसद आरक्षण देता है. 

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