May 13 2016 02:45 AM
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण को लेकर गरमाई राजनीति के बीच मप्र सरकार को फिलहाल एक राहत भरा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि इस मामले में जब तक कोई अंतिम फैसला नहीं आता है, तब तक इस आधार पर न तो किसी को पदोन्नति दी जाए और न ही किसी की पदोन्नति छीनी जाए. सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश राज्य सरकार की उस याचिका पर दिया है, जिसमें मप्र हाईकोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण को गलत बताया गया था।
जबलपुर हाई कोर्ट में सरकार के फैसले को चुनौती देने वाले उस सभी पक्षों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इन मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में गुरूवार को हुई।
जस्टिस चेलमेश्वर और जस्टिस एए सप्रे की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी पक्षों से अगली सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट में इस केस को राज्य सरकार ने पिछले हफ्ते ही दाखिल कर दिया था।
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