महाराष्ट्र के 12 भाजपा विधायकों के निलंबन को सुप्रीम कोर्ट ने बताया असंवैधानिक, किया रद्द
महाराष्ट्र के 12 भाजपा विधायकों के निलंबन को सुप्रीम कोर्ट ने बताया असंवैधानिक, किया रद्द
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 12 विधायकों के एक साल के निलंबन को असंवैधान‍िक करार देते हुए इसे रद्द कर द‍िया है. बता दें कि गत वर्ष 6 जुलाई को विधानसभा में अध्यक्ष के साथ अपमानजनक और दुर्व्यवहार करने के इल्जाम में विधायकों को एक साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था. 

अब सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि एक सत्र से अधिक का निलंबन सदन के अधिकार में नहीं है और ऐसा करना असंवैधानिक है. न्यायमूर्ति एएम खानविलकर ने कहा कि विधायकों को एक साल तक सस्पेंड करना निष्कासन से भी बदतर है और ये पूरे निर्वाचन क्षेत्र को सजा देने जैसा होगा. उन्‍होंने कहा कि, ‘कोई भी इन निर्वाचन क्षेत्रों का सदन में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, क्योंकि क्षेत्र के MLA ही सदन में उपस्थित नहीं होंगे. यह सदस्य को नहीं बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र को सजा देने के समान है.’ 

सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि वो एक साल के निलंबन की सजा की न्यायिक समीक्षा करेगा. हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए वक़्त मांगा है. न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है.

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