केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने पुछा- कोरोना के तीसरे चरण के लिए मैनपावर कहाँ से लाएंगे ?
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नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ऑक्सीजन संकट पर शीर्ष अदालत में आज भी सुनवाई हुई. अदालत ने केंद्र सरकार को दो टूक कहा था कि उसे दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोज देने का प्रबंध करना होगा. सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार की दलीलें ये थीं कि दिल्ली को रोज़ाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है.

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता से कहा कि जब आपने फॉर्मूला बनाया कि प्रत्येक व्यक्ति को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, हर किसी को आईसीयू या वेंटीलेटर की जरुरत नहीं होती, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें घर पर रहने के लिए और घर पर आइसोलेट होने को कहा गया है, हमें जो करना है, वह यह है कि हम इसे पूरे भारत पर देखें, हमें ऑक्सीजन ऑडिट को देखने की आवश्यकता है. शीर्ष अदालत ने कहा कि आप महामारी के दूसरे चरण में हैं, दूसरे चरण में भी कई मापदंड हो सकते हैं, किन्तु हम आज तैयारी करते हैं, तभी हम चरण 3 को संभाल पाएंगे. 

अदालत ने कहा कि यह केवल एक राज्य को ऑक्सीजन आवंटित करने के संबंध में नहीं है, उचित ऑक्सीजन ऑडिट की आवश्यकता है, वितरण के लिए भी समुचित रूपरेखा होनी चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि अन्य प्रदेशों को भी देखा जाए. न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि क्या हम ऐसे डॉक्टरों की टीम तैयार कर सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी से उपचार करे, सेकंड वेब को हैंडल करने के लिए मैन पावर नहीं है, थर्ड वेब के लिए भी हमारे पास मैन पावर नहीं होगा, क्या हम फ्रेश ग्रेजुएट डॉक्टर और नर्स का उसमें उपयोग कर सकते हैं? 

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