दिल्ली हाईकोर्ट से बिना शर्त के विवेक अग्निहोत्री ने मांगी माफ़ी, जानिए क्या है मामला?
दिल्ली हाईकोर्ट से बिना शर्त के विवेक अग्निहोत्री ने मांगी माफ़ी, जानिए क्या है मामला?
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फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री लगातार चर्चाओं का हिस्सा बने रहते हैं। अब आज यानी मंगलवार को जस्टिस एस मुरलीधर पर किए अपने विवादित कमेंट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट से बिना शर्त के उन्होंने माफी मांग ली है। जी दरअसल कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में एक्टिविस्ट गौतम नवलखा के हाउस अरेस्ट और ट्रांजिट रिमांड को रद्द कर दिया था और इसके बाद विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट कर जस्टिस एस मुरलीधर पर विवादित टिप्पणी की थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने साल 2018 में स्वत: संज्ञान लिया था और क्रीमिनल कंटेप्म्ट की कार्यवाही शुरू कर दी थी।

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अब आज यानी मंगलवार को जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत की डिविजन बेंच में विवेक अग्निहोत्री ने एक एप्लिकेशन दाखिल की और स्वत संज्ञान की कार्यवाही वाले इस मामले में पेश होने की मंज़ूरी मांगी। आपको बता दें कि विवेक की ओर से ए एप्लिकेशन तब लगाई गई है जब इससे पहले कोर्ट ने विवेक अग्निहोत्री, स्वराज्य न्यूज़ पोर्टल और आनंद रंगनाथन के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही शुरू करने का फैसला सुनाया था। जी हाँ और इस मामले में अब 23 मार्च 2023 को अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि अदालत ने विवेक अग्निहोत्री को निर्देश दिए हैं कि वो अगली सुनवाई पर कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर मौजूद रहें।

सुनवाई के दौरान क्या हुआ?- बात करें आज की सुनवाई के बारे में तो आज सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी (न्यायमित्र) ने अदालत को बताया कि विवेक अग्निहोत्री की ओर से दाखिल एफिडेविट और ट्विटर के जवाब में काफी फर्क है ।एमिकस क्यूरी ने कोर्ट को जानकारी दी कि विवेक अग्निहोत्री ने दावा किया है कि उन्होंने अपने ट्वीट्स हटा लिए थे, मगर ट्विटर ने अपने जवाब में कहा है कि उसने ट्वीट्स को माइक्रोब्लॉगिंग साइट से हटाया है। अग्निहोत्री के वकील ने कोर्ट से कहा कि वो इस बात की जानकारी लेंगे कि कब ट्वीट को ब्लॉक किया गया था।

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