Aug 20 2016 03:35 PM
नई दिल्ली : सरकार अभी इस बिंदु पर विचार कर रही है कि किसी भी एनजीओ को दो बार से अधिक विदेशी चन्दा न मिले. इसके लिए कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय एक ऐसा कानून कड़ाई से लागू करने पर विचार कर रहा है जो यह सुनिश्चित करेगा कि किसी एनजीओ को पूर्व अनुमति श्रेणी के तहत सरकारी मंजूरी लेकर दो बार से अधिक विदेशी चंदा हासिल करने की अनुमति नहीं हो.
बता दें कि फिलहाल विदेशी चंदा नियमन कानून के तहत, कोई एनजीओ पूर्व अनुमति श्रेणी के तहत केवल दो बार विदेश से कोष प्राप्त कर सकता है लेकिन नियम का कड़ाई से क्रियान्वयन नहीं हेाता जिससे इसका कथित दुरूपयोग की आशंका रहती है.
इस बारे में गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि हमें पता चला है कि अतीत में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जब किसी एनजीओ ने पूर्व अनुमति श्रेणी के तहत दो बार से अधिक कोष प्राप्त किया जो नियम के खिलाफ है. हम इस परंपरा को बंद करना चाहते हैं.
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