सुपौल: बिहार के सुपौल में वर्ष 2019 में सामूहिक दुष्कर्म तथा क़त्ल की घटना में पॉक्सो कोर्ट के जज पाठक आलोक कौशिक ने अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने पीड़िता के परिजन को 8 लाख रुपये मुआवजा देने के साथ 10 लाख रुपये अतिरिक्त राशि देने का आदेश दिया।
दरअसल, सुपौल के प्रतापगंज में 8 अक्टूबर 2019 को पीड़ित परिवार के लोग दुर्गा पूजा की मेला देखकर लौट रहे थे। इसी के चलते अपराधियों ने सुनसान स्थान पर पूरे परिवार को हथियार के बल पर बंधक बना लिया तथा उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी। तत्पश्चात, एक महिला और नाबालिग के साथ चार अपराधियों ने बारी-बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया। एक महिला ने भागने की कोशिश की, तो उसे गोली मार दी। उसके बाद दरिंदों ने घायल स्थिति में ही उसके साथ दुष्कर्म किया। गोली से घायल रेप पीड़िता की उपचार के समय मौत हो गई थी।
वही घटना के बाद भागे हुए दोषियों का पीड़िता के बयान के मुताबिक, स्केच बनाया गया था। जिसमें चार अपराधी अलीशेर, मो। अयूब, मो। जमाल और अनमोल यादव को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई। सजा सुनाए जाने के बाद पीड़ित परिवार ने संतोष व्यक्त किया। फिलहाल सभी अपराधियों को सजा सुनाने के बाद जेल भेज दिया गया है।
जासूसी के आरोप में भारतीय वायुसेना का जवान गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर हनी ट्रैप में फंसा था
बहन का अश्लील वीडियो बनाकर भाई को करता था ब्लैकमेल, प्लान बनाकर दी खौफनाक मौत