कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को मिले 4-4 लाख मुआवज़ा- सुप्रीम कोर्ट
कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को मिले 4-4 लाख मुआवज़ा- सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी अदालत ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों के लिए मुफ्त राशन ,यात्रा और दूसरी सुविधाओं को लेकर स्वतः संज्ञान मामले पर आज सुनवाई की. वहीं सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने समय पर अपना हलफनामा नहीं दायर करने पर केंन्द्र सरकार से नाराजगी जताई.

अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोगों के परिवार वालों को 4 लाख मुआवजे के तौर पर मिलना चाहिए. शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा. वहीं इस केस की अगली सुनवाई 11 जून को होगी. सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील SB उपाध्याय ने अदालत में कोरोना से मरने वाले लोगो के डेथ सर्टिफिकेट का भी मामला उठाया. कोरोना से मरने वालों को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भेजा है.

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से पूछा कि क्या कोविड पीड़ितों के लिए कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी है ? सुनवाई के दौरान वकील SB उपध्याय ने कहा कि बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई है, उनका डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं बना और उनका सीधा अंतिम संस्कार कर दिया गया. याचिकाकर्ता ने कहा कि शीर्ष अदालत सभी राज्यों को यह निर्देश दे कि वह मरने वालों के डेथ सर्टिफिकेट में मौत का सही कारण दर्ज करें, ताकि परिवार को मुआवजा मिल सके.

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