महिला को अपनी कैब में बैठाकर Masturbation करने लगा ड्राइवर और फिर...
महिला को अपनी कैब में बैठाकर Masturbation करने लगा ड्राइवर और फिर...
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मुंबई: महाराष्ट्र के मुंबई शहर के अंधेरी क्षेत्र में एक विदेशी महिला से छेड़छाड़ की शर्मनाक घटना सामने आई है। आरोप है कि कैब ड्राइवर ने चलती गाड़ी में महिला के सामने हस्तमैथुन (Masturbation) किया। डीएन नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मामले की तहकीकात आरम्भ कर दी है। पिछले शनिवार को अंधेरी (पश्चिम) क्षेत्र में यह घटना सामने आई। दरअसल, 40 वर्षीय अमेरिकी बिजनेसवुमन काम के सिलसिले में एक महीने पहले भारत आई थी तथा तभी से मुंबई में रह रही है। महिला अपने साथियों के संग किसी काम से मुंबई से बाहर गई हुई थी। 

शनिवार को पीड़िता एवं उसके साथी काम समाप्त कर एक प्राइवेट कैब से मुंबई लौट रहे थे। ड्राइवर साइड में आगे की सीट पर अमेरिकी महिला बैठी थी। एक-एक करके उसके साथी अपने गंतव्य पर उतर गए। अब केवल विदेशी महिला एवं ड्राइवर कैब में थे। महिला को अंधेरी (पश्चिम) में उतरना था। इसी बीच महिला ने देखा कि कुछ दूर गाड़ी चलाने के पश्चात् ड्राइवर गाड़ी में ही मास्टरबेट करने लगा। यह देख महिला ने उसे जेपी रोड पर वाहन रोकने के लिए बोला तथा वहीं उतर गई। वह सड़क पर सहायता के लिए चिल्लाने लगी। महिला की चीख पुकार देख कुछ लोग उसकी तरफ दौड़ पड़े। वहीं, ड्राइवर योगेंद्र उपाध्याय (40) टैक्सी छोड़कर भाग निकला। 

इसी के चलते वहां उपस्थित एक शख्स ने स्थानीय डीएन नगर पुलिस को घटना की खबर दी। हरकत में आई पुलिस ने एक घंटे के अंदर टैक्सी ड्राइवर योगेंद्र उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया। तत्पश्चात, अपराधी कैब चालक को हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया। अपराधी के खिलाफ डीएन नगर पुलिस ने पीड़िता शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया। अपराधी की पहचान गोरेगांव (Goregaon News) निवासी योगेंद्र उपाध्याय (40) के तौर पर हुई है। उसके खिलाफ कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 354 A (यौन उत्पीड़न) एवं 509 (शब्द, इशारे या किसी और तरीके से किसी महिला के शील को भंग करना) के तहत ड्राइवर पर मुकदमा दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया, जहां पर अदालत ने उसे 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि धारा 509 के तहत  तहत 3 वर्ष की कैद या जुर्माना या फिर दोनों की सजा का प्रावधान है। जबकि 354 A के तहत अपराधी पर दोष सिद्ध हो जाने पर दो वर्षों तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है।  

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