दोहरे हत्याकांड में सजा के तौर पर मिला आजीवन कारावास
दोहरे हत्याकांड में सजा के तौर पर मिला आजीवन कारावास
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सासारामः कोर्ट में दोहरे हत्याकांड के दो अपराधी को आजीवन कारावास कि सजा सुनाई गई। यह सजा तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार सिंह कि अदालत ने यह सजा सुनाई। और साथ ही 10 हजार रूपये का दोनों को अर्थदण्ड भी दिया।

जानकारी के अनुसार उक्त मामले की प्राथमिकी डेहरी थाने के मनीनगर जक्की बिगहा निवासी मालती देवी ने 12 लोगों पर मामला दर्ज करायी थी। इसमें कहा था कि सभी 12 अभियुक्त 13 जुलाई 2010 की रात घटनास्थल पर आये व उनकी बेटी सीमा देवी व दामाद रघुवीर खरवार को घर से निकाल कर भुजाली व छूरा मार कर हत्या कर दिया |
 
घटना का कारण है कि उनकी दूसरी बेटी नीलम की शादी सम्राट खरवार के साथ हुई थी। जिसे वह दो साल पहले छोड़ दी थी । जिसके बाद से ही वह सीमा देवी व जीजा रघुवीर खरवार के घर रह रही थी। रघुवीर खरवार नीलम के पति व उसके भाई को नीलम को बिदा करा कर ले जाने को कह रहा था बिदा नहीं कराने पर दहेज प्रताड़ना का केस करने की बात कहा था इसी कारण से सभी अभियुक्त मिलकर 13 जुलाई 2010 की रात में धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दिये थे। इस अपराध में सात लोगों कि गवाही में फैसला सुनाया गया।

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