जिला अदालत ने व्यापम घोटाले के पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा मामले में दो आरोपियों को सजा सुनाई
जिला अदालत ने व्यापम घोटाले के पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा मामले में दो आरोपियों को सजा सुनाई
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भोपाल: जिला अदालत द्वारा आज व्यापम घोटाले के पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 के मामले में दो आरोपियों को सजा सुनाई गई. उन दोनों आरोपियों को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है.

जानकारी के अनुसार, जिला अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने आज पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 के दो आरोपियों रामवीर रावत और सुशील प्रजापति को सजा सुनाई है. इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 468, 471, 120 बी और मप्र मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम की धारा 3 डी के तहत प्रकरण दर्ज हुआ था. सीबीआई ने इस प्रकरण को जहांगीराबाद पुलिस थाने से चार फरवरी 2014 को विवेचना के लिए लिया था.

इससे पहले सीबीआई ने विवेचना के दौरान पाया कि पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में उम्मीदवार रामवीर रावत ने एक सॉल्वर सुशील प्रजापति के माध्यम से परीक्षा पास की थी. एक मध्यस्थ के माध्यम से रामवीर ने साल्वर सुशील प्रजापति को लिया था. रामवीर परीक्षा पास होने के आधार पर आरक्षक के रूप में भर्ती हो गया था. विवेचना के आधार पर सीबीआई ने रामवीर, सॉल्वर सुशील और एक मध्यस्थ के खिलाफ नौ जुलाई 2015 को आरोप पत्र दाखिल किया था और अदालत ने तमाम तर्कों को सुनने के बाद फैसला सुनाया है.

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