'रष्ट्रीय ध्वज की बेअदबी बर्दाश्त नहीं..', सभी राज्यों को गृह मंत्रालय का सख्त निर्देश
'रष्ट्रीय ध्वज की बेअदबी बर्दाश्त नहीं..', सभी राज्यों को गृह मंत्रालय का सख्त निर्देश
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नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (MHA) ने तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तिरंगे का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों के मौकों पर इवेंट के बाद लोगों द्वारा लहराए गए कागज से बने राष्ट्रीय ध्वज को न ही तोड़ा जाए और न ही नीचे सड़कों पर या जमीन पर फेंका जाए। गणतंत्र दिवस समारोह से पहले शुक्रवार को जारी की गई एडवाइजरी में गृह मंत्रालय ने भारतीय ध्वज संहिता के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।

इसमें कहा गया है कि देश का ध्वज हमारे देश की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए हमेशा इसका सम्मान होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के लिए सार्वभौमिक स्नेह, सम्मान और निष्ठा है। गृह मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर लागू होने वाले कानूनों, प्रथाओं और सम्मेलनों के बारे में जनता के साथ ही सरकार के संगठनों/एजेंसियों के बीच जागरूकता की एक स्पष्ट कमी अमूमन देखी जाती है।

भारतीय ध्वज संहिता के मुताबिक, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों के मौकों पर लोगों द्वारा कागज से बने राष्ट्रीय ध्वज को लहराया जा सकता है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों के मौकों पर जनता द्वारा सिर्फ कागज के बने झंडों का इस्तेमाल किया जाता है। केंद्र ने कहा है कि इस प्रकार के कागज के झंडों को आयोजन के बाद न तो फाड़ा जा सकता है और न ही जमीन पर फेंका जा सकता है।

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