नाबालिग से दरिंदगी में इंजीनियर के साथ मौसी भी थी शामिल, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
नाबालिग से दरिंदगी में इंजीनियर के साथ मौसी भी थी शामिल, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
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पटना: बिहार की राजधानी पटना में इंसाफ के कागज पर न्याय की कलम चली है तथा अपराधियों को उनके किए की सजा मिल गई। घटना नाबालिग लड़की से बलात्कार की है। अदालत ने पटना के बिजली विभाग के एक इंजीनियर को नाबालिग से बलात्कार के इल्जाम में उम्रकैद की सजा सुनाई। इस मामले में पीड़ित की मौसी को 20 वर्ष तक कड़ी कारावास की सजा मिली। ढाई वर्ष पुरानी इस घटना में पटना के पॉक्सो अदालत ने ये बड़ा फैसला सुनाया है।

इसके अतिरिक्त कोर्ट ने इंजीनियर पर एक लाख और मौसी को दस हजार का जुर्माना भी देने का आदेश दिया। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को बिहार सरकार से मुआवजे के रूप में साढ़े सात लाख पीड़िता को देने का भी ऑर्डर दिया। कोर्ट ने मुआवजे तथा जुर्माने की सारी रकम पीड़िता को सौंपे जाने के निर्देश दिए हैं। 

वही जिस इंजीनियर को सजा मिली है, वो हाजीपुर थाना इलाके के पूर्वी इस्मेलपुर निवासी राजू कुमार है। मौसी का नाम सीमा देवी उर्फ आरती देवी है। इस घटना पर विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने कहा कि यह मामला 2 नवंबर 2019 का है। यह मामला पटना के महिला थाना में दर्ज हुआ था। जिसमें नाबालिग की मौसी सीमा देवी पीड़िता को ये बोलकर दानापुर ले आई थी कि इंजीनियर ने दानापुर में नया मकान किराये पर लिया है। उसके घर की सफाई करनी है। वहां जाने के पश्चात नाबालिग के साथ इंजीनियर ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। घटना में नाबालिग की मौसी सीमा देवी की मिलीभगत स्पष्ट रूप से सामने आई। क्योंकि इस पूरे कांड में सीमा देवी सम्मिलित रही। बता दें कि 2019 में राजू कुमार दानापुर दीघा में विद्युत बोर्ड में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत था।

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