इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस भर्ती के परिणामों की घोषणा पर लगायी रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 34 हजार कांस्टेबलों की भर्ती के चयन प्रक्रिया के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी गयी है. दरअसल यह भर्ती बिना लिखित परीक्षा के केवल मेरिट और शारीरिक परीक्षा के आधार पर करवाई जा रही थी. जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गयी थी. 

जानकारी के अनुसार नागरिक पुलिस में करीब 34 हजार महिला और पुरुष आरक्षियों की भर्ती के लिए दो दिसंबर 2015 को विज्ञापन दिया गया था. जिसके बाद नियमों में बदलाव करते हुए नई चयन प्रक्रिया लागू कर दी गयी थी. इसके विरोध में रणविजय सिंह, विवेकानंद यादव व अन्य द्वारा दायर की गयी याचिका पर न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल और न्यायमूर्ति वीके मिश्र द्वारा सुनवाई की जा रही है.

दायर की गयी याचिका के अनुसार विज्ञापन जारी होने के बाद चयन प्रक्रिया प्रारंभ मानी जाती है. इसके बीच में नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता. जिसके बाद कोर्ट ने कहा है की विभाग चाहे तो चयन प्रक्रिया जारी रख सकता है. लेकिन बिंजा कोर्ट की अनुमति के विभाग परिणाम सार्वजानिक कर सकता.

न्यूज ट्रैक वीडियो

- Sponsored Advert -

Most Popular

- Sponsored Advert -