हाथरस कांड में बरी हुए आरोपी ने ठोका राहुल गाँधी पर मानहानि का केस

हाथरस कांड में बरी हुए आरोपी ने ठोका राहुल गाँधी पर मानहानि का केस
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हाथरस: हाथरस सामूहिक बलात्कार के केस में अदालत से बरी 1 अपराधी ने बीते शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करवा दिया। इतना ही नहीं आगरा के एमपी-एमएलए कोर्ट में दायर केस पर 10 फरवरी को सुनवाई की जाने वाली है। हाथरस कोर्ट ने ट्रायल के पश्चात 2 मार्च 2023 को चार आरोपियों में एक के साथ साथ सबको बरी किया था। खबरों का कहना है कि संदीप सिसोदिया को उम्रकैद की सजा दे दी गई थी। इतना ही नहीं कुछ समय पहले ही खबरें आई थी कि सितंबर 2020 में 19 वर्ष की दलित लड़की के साथ सामूहिक  बलात्कार किया गया था जिसने उपचार के क्रम में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया था। वहीं राहुल गांधी लड़की के परिजनों से मिलने 12 दिसंबर 2024 को उनके गांव भी गए हुए थे।

अब तक मिली जानकारी के अनुसार दुष्कर्म और मर्डर के केस से बाइज्जत बरी अपराधी राम कुमार उर्फ रामू के वकील मुन्ना सिंह पुंडीर ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 356(2) के अंतर्गत सांसद-विधायक कोर्ट में राहुल गांधी के विरुद्ध  आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया है। अब ये भी कहा जा रहा है कि जहां जांच एजेंसी CBI ने 3 आरोपियों की रिहाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती भी दे डाली, वहीं उम्रकैद की सजा पाने वाले संदीप सिसोदिया ने अपनी सजा के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील की है।

मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राहुल गांधी ने 12 दिसंबर 2024 के दौरे के पश्चात अपने सोशल मीडिया खाते से पीड़ित परिवार से मुलाकात का एक वीडियो साझा किया था इसमें उन्होंने आरोपियों को भी टारगेट कर दिया है। उन्होंने इस बारें में ये भी बोला था कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा के नाम पर घर में बंद रखना और सामूहिक बलात्कार के आरोपियों को खुला घूमना बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के संविधान के विरुद्ध भी है।

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