महाराष्ट्र: ठाणे कोर्ट ने ‘पत्रकार’ के खिलाफ रंगदारी मामले में जारी किया गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट
महाराष्ट्र: ठाणे कोर्ट ने ‘पत्रकार’ के खिलाफ रंगदारी मामले में जारी किया गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट
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मुंबई: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के ठाणे जिले की एक कोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। वह एक सीनियर अधिकारी को ब्लैकमेल करने और उससे पैसे की उगाही करने के कथित अपराध में पत्रकार होने का दावा कर रहा है। इस मामले को मुंबई के ठाणे इलाके का बताया जा रहा है। यहाँ पुलिस अधिकारी ने कहा कि, 'इस मामले में पुलिस ने ठाणे के रहने वाले बीनू निनन वर्गीस और दो अन्य लोगों को आरोपी बनाया है।'

इस मामले को देखते हुए प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट पी जी इनामदार ने बीती बुधवार को वारंट जारी किया और कपूरबावडी पुलिस स्टेशन, ठाणे शहर को आदेश दिया कि आरोपी बीनू निनन वर्गीस पर आईपीसी की 384, 385 , 34 का आरोप है। इसी के साथ कोर्ट ने उस आरोपी को गिरफ्तार करने और उसे कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि पीड़ित द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर आरोपी बीनू निनन वर्गीस ने खुद को पत्रकार बताया था। इसमें आरोपी ने पीड़ित नगर निगम अधिकारी को ब्लैकमेल करने और उससे 3 लाख रुपए की रंगदारी वसूलने का आरोप है।

अब पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज की है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि इस मामले में लगाए गए आईपीसी की धाराएं जबरन वसूली और कई लोगों द्वारा कथित आरोपों से संबंधित हैं। वहीं दूसरी तरफ ठाणे के उप नगर आयुक्त विश्वनाथ केलकर द्वारा की गई शिकायत के आधार पर, कपूरबावड़ी पुलिस ने मामला दर्ज किया था वहीं बीनू निनन वर्गीस और एक महिला सहित दो अन्य पर कथित तौर पर नगर निगम अधिकारी को ब्लैकमेल करने और उससे 3 लाख रुपए की वसूली करने का आरोप लगाया है।

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